Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024:- देश के बेरोजगार नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत सी लाभदायक योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसका संचालन बिहार राज्य के परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बेरोजगार नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी इच्छुक उम्मीदवारों को योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ एवं विशेषताएं, मुख्य उद्देश्य, आधिकारिक वेबसाइट एवं एक्टिव लिंक भी इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें-
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana in Hindi – Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
जिनके द्वारा चलाई गई | बिहार राज्य सरकार |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | बेरोजगार नगरिकों को परिवहन खरीदने हेतु अनुदान देना |
सब्सिडी राशि | ₹5,00,000 |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/transport /CitizenHome.html |
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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है? (mukhyamantri prakhand parivahan yojana Bihar)
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र बेरोजगार नागरिकों को ₹5,00,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला अनुदान सरकार द्वारा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना से सहायता प्राप्त कर जरूरतमंद गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेरोजगार नागरिक वाहन खरीद कर अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर आय अर्जित कर सकते हैं। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य परिवहन व्यापार को प्रोत्साहन करना है, जिससे नागरिक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करें और उन्हें रोजगार मिल सके। इस योजना का लाभ उठाकर बहुत से बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं (features and benefits)
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद बेरोजगार नागरिकों को वाहन खरीदने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹5,00,000 रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से लाभ प्राप्त कर आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के बेरोजगार नागरिक अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए बिहार राज्य के 8400 से भी अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
सिर्फ इन नागरिकों को मिलेगा लाभ (Eligibility criteria)
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ पात्रता निम्नलिखित है-
- इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिएं।
- इस योजना में प्रत्येक वर्ग के नागरिक आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं आवेदक के पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिएं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
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जानिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है (important documents)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mukhyamantri prakhand parivahan yojana official website)
इस योजना की सभी आवश्यक जानकारियां इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की गई हैं, यदि आपको इस योजना से संबंधित और भी जानकारियां प्राप्त करनी हो तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट का एक्टिव लिंक इस आर्टिकल में उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन प्रक्रिया (Mukhyamantri prakhand parivahan yojana online apply)
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप निम्नलिखित है-
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “import link section” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- फिर अगले पेज पर आपको mukhyamantri prakhand parivahan yojana के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपको पंजीकरण(Register) के विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
- अब आपको यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से Login करना है।
- इसके बाद आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज कर मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- फॉर्म भरने की सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात Submit के बटन पर क्लिक करना है, और रसीद प्राप्त कर लेनी है।
- इस प्रक्रिया से आप योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana से संबंधित जितनी भी विशेष जानकारियां प्राप्त हुई थी, वह इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की गई है। उम्मीद है, कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें और इस आर्टिकल को अपने नजदीकी मित्रों को शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक और लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े रहें, धन्यवाद।
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बिहार प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
> इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद बेरोजगार नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए ₹5,00,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे वह वाहन खरीद कर ट्रांसपोर्ट का व्यापार शुरू कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए कौन पात्र है?
> मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार राज्य के स्थाई निवासी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कक्षा 10वीं की मार्कशीट हो और उनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर या आयकर दाता न हो ऐसे सभी बेरोजगार नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकेंगे।